पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:24 pm IST
Published Date: January 30, 2021 12:46 pm IST

बलिया (उप्र), 30 जनवरी (भाषा) बलिया की एक अदालत ने दहेज हत्या के साढ़े तीन साल पुराने मामले में शनिवार को विवाहिता के पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

अपर शासकीय अधिवक्ता विष्णु दयाल पांडेय ने शनिवार को बताया कि रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव में छह अगस्त 2017 को धर्मराज ने अपनी पत्नी रूमी की मायके में ही कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि विवाहिता के पिता मोहन राम ने रसड़ा कोतवाली में धर्मराज के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए , 302 ,504 व 506 में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।

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उन्होंने बताया कि रूमी का विवाह गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाना क्षेत्र के कुंडेसर गांव के धर्मराज से वर्ष 2011 में हुआ था और वह चार अगस्त 2017 को धर्मराज के साथ अपने मायके आयी थी एवं उसके दो दिन बाद ही यह वारदात हुई।

पांडेय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश रणविजय सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद धर्मराज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

भाषा सं सलीम धीरज

धीरज


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