महिला की हत्या करने के लिए पति, सास को उम्र कैद

महिला की हत्या करने के लिए पति, सास को उम्र कैद

महिला की हत्या करने के लिए पति, सास को उम्र कैद
Modified Date: November 29, 2022 / 07:54 pm IST
Published Date: December 24, 2020 3:50 pm IST

जहानाबाद, 24 दिसंबर (भाषा) बिहार में जहानाबाद जिले की एक अदालत ने 2018 में एक महिला की हत्या करने के दोषी उसके पति और सास को बृहस्पतिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (पंचम) धीरेंद्र मिश्र ने अरवल जिले के कुर्था थाना अंतर्गत बड़हिया गांव निवासी पूनम देवी की जलाकर हत्या करने के लिए दोषी उसके पति रोहित शर्मा और सास गीता देवी को आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।

अपर लोक अभियोजक अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि मृत्यु से पहले पूनम देवी द्वारा दिये गये बयान के आधार पर अरवल थाने में रोहित और गीता देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

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पूनम ने आरोप लगाया था कि घरेलू वाद-विवाद के दौरान उसके पति ने अपनी मां के कहने पर मिट्टी तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी थी जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। पूनम की 25 दिन के बाद इलाज के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई थी।

भाषा सं अनवर

देवेंद्र

देवेंद्र


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