मासूम से ज्यादती के आरोपी को फांसी की सजा, कोर्ट ने माना रेयर ऑफ रेयरेस्ट

मासूम से ज्यादती के आरोपी को फांसी की सजा, कोर्ट ने माना रेयर ऑफ रेयरेस्ट

मासूम से ज्यादती के आरोपी को फांसी की सजा, कोर्ट ने माना रेयर ऑफ रेयरेस्ट
Modified Date: November 29, 2022 / 08:07 pm IST
Published Date: May 12, 2018 8:26 am IST

इंदौर। शहर के राजबाड़ा इलाके में चार माहू की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने केस को रेयर ऑफ रेयरेस्ट मानते हुए 22 दिनों की सुनवाई में ये अहम फैसला सुनाया है। 

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बता दें कि राजबाड़ा इलाके में 19 और 20 अप्रैल की दरमियानी रात नवीन नाम के अधेड़ ने 3 माह की मासूम के साथ बलात्कार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि, आरोपी को वारदात के दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस घटना के बाद पूरे शहर में गुस्सा में था।

पेशी के दौरान आरोपी की जमकर पिटाई भी हुई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने गिरफ्तारी के बाद 27 अप्रैल तक सभी सबूत कोर्ट के सामने पेश कर दिए थे और 28 अप्रैल से 7 मई तक रोजाना मामले की कोर्ट में 7-7 घंटे तक सुनवाई की गई थी।

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गवाहों के प्रतिपरिक्षण के साथ ही 10 मई को अंतिम बहस भी पूरी की गई और जिला न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार का दिन सजा के लिए मुकर्र किया था। आज कोर्ट ने रेयर और रेयरेस्ट केस अपना अहम फैसला सुनाया है। 

वेब डेस्क, IBC24


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