जेल की पोशाक पहनने से छूट देने के अनुरोध संबंधी इंद्राणी मुखर्जी की अर्जी खारिज

जेल की पोशाक पहनने से छूट देने के अनुरोध संबंधी इंद्राणी मुखर्जी की अर्जी खारिज

जेल की पोशाक पहनने से छूट देने के अनुरोध संबंधी इंद्राणी मुखर्जी की अर्जी खारिज
Modified Date: November 29, 2022 / 07:50 pm IST
Published Date: January 19, 2021 12:52 pm IST

मुंबई, 19 जनवरी (भाषा) शीन बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की उस याचिका को यहां की विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने जेल में सजा पाए कैदियों के लिए निर्धारित पोशाक पहनने से छूट देने का इस आधार पर अनुरोध किया था कि वह विचाराधीन कैदी हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में गिरफ्तारी के बाद से ही इंद्राणी भायखला महिला जेल में कैद है।

इंद्राणी ने पिछले महीने अदालत को बताया कि था कि वह विचाराधीन कैदी हैं, इसके बावजूद जेल अधिकारी उनसे हरे रंग की साड़ी पहनने के लिए कह रहे हैं जो सजा पाए कैदियों की पोशाक है।

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इसके साथ ही इंद्राणी ने अपने वकील के जरिये याचिका दायर कर इस वर्दी को पहनने से छूट देने का अनुरोध किया।

हालांकि, विशेष न्यायाधीश जेसी जगदले ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है।

उल्लेखनीय है कि 24 वर्षीय शीना बोरा इंद्राणी की पहले पति से जन्मी संतान थी। आरोप है कि अप्रैल 2012 में कार में बोरा का गला घोंटकर हत्या कर दी गई और शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले में ठिकाने लगा दिया गया।

वर्ष 2015 में हत्या का खुलासा होने के बाद मुंबई पुलिस ने इंद्राणी के अलावा उसके चालक श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार किया।

इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

भाषा धीरज माधव

माधव


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