बिलासपुर। हाई कोर्ट में चल रहे कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के जलकी जमीन मामले में राज्य सरकार आज भी जवाब पेश नहीं कर सकी। साथ ही ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में राज्य सरकार को ईओडब्ल्यू में हुई शिकायत की डिटेल जमा करने के निर्देश दिए हैं। केस की अगली सुनवाई कोर्ट के समर वेकेशन के बाद होगी। वहीं नान घोटाले से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से हाई कोर्ट के जस्टिस शरद गुप्ता ने इनकार कर दिया है।
बता दें कि महासमुंद जिले के जलकी में कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के परिजनों और और नौकरों के नाम पर ली गई जमीन पर वन विभाग को 4.124 हेक्टेयर जमीन जलकी निवासी विष्णु उर्फ श्यामलाल और चार अन्य ने दान में दी थी और अब वह मंत्री के परिजनों के नाम पर रजिस्ट्री की जा चुकी है।
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इस मामले को लेकर रायपुर की पूर्व महापौर किरणमयी नायक और उनके पति ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा के जरिए जनहित याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि मामले को लेकर उन्होंने एसीबी और ईओडब्ल्यू से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इधर नान घोटाले से संबंधित याचिका पर भी आज सुनवाई होनी थी लेकिन जस्टिस शरद गुप्ता ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसके पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। ये याचिका पांचवी बार याचिका वापस हुई है। अब चीफ जस्टिस फिर नई बेंच का करेंगे निर्धारण करेंगे।
वेब डेस्क, IBC24
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