कंगना ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, नफरत- सांप्रदायिक तनाव फैलाने का है आरोप

कंगना ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, नफरत- सांप्रदायिक तनाव फैलाने का है आरोप

कंगना ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया,  नफरत- सांप्रदायिक तनाव फैलाने का है आरोप
Modified Date: November 29, 2022 / 08:17 pm IST
Published Date: November 23, 2020 10:46 am IST

मुंबई, 23 नवंबर (भाषा) । अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया। यह प्राथमिकी सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के जरिए समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में दर्ज की गई है।

बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के अनुसरण में दर्ज प्राथमिकी में राजद्रोह का आरोप भी है। मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि रनौत और उनकी बहन के खिलाफ जांच करें।

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उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘ कंगना और रंगोली ने प्राथमिकी और मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कराने के लिए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। ‘

उन्होंने कहा कि याचिका में अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि पूछताछ के वास्ते पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए जारी समन पर भी रोक लगाई जाए और पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करें।

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मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते रनौत और उनकी बहन को तीसरी बार समन जारी कर 23 और 24 नवंबर को दो समुदायों के बीच कथित रूप से दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए अपने बयान दर्ज कराने को कहा था।


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