कंगना ने तीन फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन किया :अदालत

कंगना ने तीन फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन किया :अदालत

कंगना ने तीन फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन किया :अदालत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:38 pm IST
Published Date: January 1, 2021 3:51 pm IST

मुंबई, एक जनवरी (भाषा) अभिनेत्री कंगना रनौत के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य को गिराने से मुंबई नगर निगम को रोकने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए यहां एक दीवानी अदालत ने टिप्पणी की कि रनौत ने अपने तीन फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया।

उपनगर डिंडोशी में एक अदालत ने रनौत द्वारा पिछले सप्ताह दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुआ।

न्यायाधीश एल एस चव्हाण ने आदेश में कहा कि रनौत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैटों को मिला लिया था।

जज ने कहा कि ऐसा करते हुए उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है।’’

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मार्च 2018 में अभिनेत्री को उनके खार के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य के लिए नोटिस जारी किया था।

भाषा

वैभव मनीषा

मनीषा


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