महाराष्ट्र: पत्नी की हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

महाराष्ट्र: पत्नी की हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

महाराष्ट्र: पत्नी की हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:17 pm IST
Published Date: July 19, 2021 12:52 pm IST

ठाणे, 19 जुलाई (भाषा) ठाणे की एक अदालत ने नवी मुंबई के एक निवासी को मई 2017 में अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर एम जोशी ने नौ जुलाई को दिए आदेश में जयेश महालिम (30) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश की प्रति सोमवार को प्राप्त हुई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक विके कडु ने कहा कि महालिम घनसोली का निवासी है और अपनी पत्नी वैशाली के साथ हमेशा उसका झगड़ा होता था। उन्होंने बताया कि महालिम ने सात मई 2017 को धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी।

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भाषा यश उमा

उमा


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