बलिया कांड के मुख्य आरोपी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
बलिया कांड के मुख्य आरोपी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
बलिया (उप्र), 19 अक्टूबर (भाषा) जिले में राशन की दुकान के आवंटन के दौरान गोलीबारी में 46 साल के व्यक्ति की मौत के मामले में मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को सोमवार को बलिया की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इस बीच, पुलिस उपमहानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि मुख्य आरोपी का एक सप्ताह का हिरासत रिमांड लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
मुख्य आरोपी सिंह को सोमवार को पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रमेश कुशवाहा की अदालत में पेश किया।
अदालत में विवेचना अधिकारी ने आरोपी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आग्रह किया जिसे स्वीकार कर लिया गया।
आरोपी के वकील हरिवंश सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि धीरेंद्र प्रताप सिंह की ओर से अभी जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गयी है।
पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने मीडिया को बताया कि पुलिस धीरेंद्र का एक सप्ताह का हिरासत रिमांड लेगी। इसके लिए विधिक प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है।
उन्होंने बताया कि रेवती कांड में घायल हुए आरोपी पक्ष की तरफ से शिकायत मिलने पर उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
राजधानी लखनऊ में रविवार को गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी और स्थानीय भाजपा नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह ने इससे पहले पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने गोली आत्मरक्षा में चलाई थी।
बलिया कोतवाली प्रभारी विपिन सिंह ने बताया कि पुलिस उपमहानिरीक्षक सुभाष चन्द्र दुबे ने धीरेंद्र प्रताप सिंह से करीब एक घंटे तक पूछताछ की जिसमें उसने रेवती में हुई घटना का ब्योरा दिया।
सिंह के मुताबिक धीरेंद्र ने कहा कि रेवती घटना में उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। उसने दावा किया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के दौरान बवाल की शुरुआत दूसरे पक्ष ने की थी।
उधर, भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने धीरेंद्र प्रताप सिंह का बचाव करते हुए सोमवार को कहा, ”धीरेंद्र भाजपा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाला कार्यकर्ता है। पार्टी संगठन व प्रशासन की ‘एकपक्षीय कार्रवाई से’ व्यथित होकर पार्टी के करीब 500 पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाजपा से इस्तीफा देने की तैयारी में हैं।”
उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस विषय पर अपना पक्ष रखेंगे। मुख्यमंत्री से घटना की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा।
बलिया के भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने इस घटना को जातिगत रंग दिए जाने पर मीडिया से कहा, ”समाज की रचना में जाति का महत्व होता है। जाति का भी धर्म होता है।”
उन्होंने कहा कि धर्म नफरत की इजाज़त नहीं देता।
भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के जाति कार्ड खेलने के सवाल पर उन्होंने यह जवाब दिया।
सांसद ने घटना को दुखद करार देते हुए कहा कि इस मामले में एक तरफ से मुकदमा दर्ज हो गया है। दूसरे पक्ष की तरफ से शिकायत मिलने के बाद इसपर कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि वह दोनों पक्षों से मुलाकात करेंगे।
बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर ग्राम में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के दौरान एक व्यक्ति की कथित हत्या के मामले में पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने रविवार को मुख्य आरोपी को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया था।
इस मामले में पुलिस पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक मुख्य आरोपी, समेत कुल दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
एसटीएफ द्वारा रविवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि पूछताछ में धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कोटे के आवंटन को लेकर पंचायत के सामने उसकी कृष्ण कुमार यादव और उसके साथियों के साथ कहासुनी हो गई। उसने दावा किया कि इस बीच विपक्षी पक्ष से गोली चला दी गई, जिसमें उसका भतीजा गोलू सिंह व घर की कुछ महिलाएं घायल हो गईं। गोलू सिंह की बाद में मृत्यु हो गई।
एसटीएफ के मुताबिक जवाब में इन लोगों द्वारा गोली चलाई गयी जिसमें विरोधी पक्ष के जयप्रकाश पाल की मौत हो गई।
भाषा सं आनन्द जफर नेत्रपाल
नेत्रपाल

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