बेटी से बलात्कार करने के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

बेटी से बलात्कार करने के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

बेटी से बलात्कार करने के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:55 pm IST
Published Date: March 26, 2021 2:08 pm IST

मुंबई, 26 मार्च (भाषा) अपनी बेटी से बलात्कार करने और नाबालिग पोती का यौन उत्पीड़न करने के लिए यहां की एक विशेष अदालत ने 65 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश रेखा पंधारे ने बृहस्पतिवार को आरोपी को भादंसं की धारा 376 (2) और बच्चों को यौन अपराध से सुरक्षा (पोक्सो) कानून के तहत दोषी पाया।

भांडुप के रहने वाले आरोपी ने घर आई अपनी 22 वर्षीय बेटी से मई 2017 में बलात्कार किया और उसे बच्चों की हत्या करने की धमकी दी।

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पीड़िता के मुताबिक, एक महीने बाद उसकी बेटी ने शिकायत की कि आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया था।

पीड़िता ने आगे कहा कि आरोपी ने फिर जुलाई 2017 में उससे बलात्कार किया, जब वह अपनी मां से मिलने गई थी। इसके बाद उसने भांडुप थाने में शिकायत दर्ज कराई।

सुनवाई के दौरान अभियोजन ने नौ गवाहों से जिरह की।

बहरहाल, आरोपी ने दावा किया कि उसकी बेटी ने परिवार के साथ संपत्ति विवाद को लेकर उसे गलत तरीके से फंसाने के लिए फर्जी शिकायत दायर की है।

भाषा नीरज नीरज पवनेश

पवनेश


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