नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में व्यक्ति को सात वर्ष जेल की सजा

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में व्यक्ति को सात वर्ष जेल की सजा

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में व्यक्ति को सात वर्ष जेल की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:16 pm IST
Published Date: December 12, 2020 5:27 pm IST

मैनपुरी (उप्र) 12 दिसंबर (भाषा) मैनपुरी की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्‍कार करने के जुर्म में एक व्‍यक्ति को सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 11,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।

सरकारी अधिवक्‍ता पुष्‍पेंद्र सिंह चौहान ने शनिवार को बताया कि कुर्रा क्षेत्र के एक गांव का निवासी प्रदीप कुमार कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के एक इलाके में रह रहा था। उसने 16 जनवरी 2012 को पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था।

उन्होंने बताया कि परिवारजनों ने लड़की की खोजबीन शुरू की और पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने 17 जनवरी 2012 को प्रदीप को गिरफ़्तार कर लड़की को बरामद कर लिया। लड़की की चिकित्सकीय जांच में दुष्‍कर्म की पुष्टि हुई और पुलिस ने अपहरण के साथ ही दुष्‍कर्म का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।

इस मामले की सुनवाई में आरोप साबित होने पर अदालत ने प्रदीप को सात वर्ष की सजा सुनाई है।

भाषा सं आनन्‍द आशीष

आशीष


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