हाईकोर्ट ने जज की शादी रोकने से किया इनकार, महिला पटवारी ने लगाई थी याचिका

हाईकोर्ट ने जज की शादी रोकने से किया इनकार, महिला पटवारी ने लगाई थी याचिका

हाईकोर्ट ने जज की शादी रोकने से किया इनकार, महिला पटवारी ने लगाई थी याचिका
Modified Date: November 29, 2022 / 08:20 pm IST
Published Date: June 18, 2018 2:51 pm IST

जबलपुर हाईकोर्ट ने पन्ना में पदस्थ जेएमएफसी जज मनोज सोनी की शादी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत ने पन्ना पुलिस से कहा है कि वह जज पर वैधानिक कार्रवाई करे। जज मनोज सोनी की शादी आज ही होने वाली है। जज सोनी की शादी रुकवाने के लिए एक महिला पटवारी ने याचिका दायर की थी।

महिला पटवारी ने जज की गिरफ्तारी की भी मांग की थी। महिला ने जज के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट लिखाई थी। बता दें कि महिला का आरोप है कि अजयगढ़ में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज सोनी ने शादी का झांसा देकर तीन साल तक उसका यौन शोषण किया। महिला पटवारी रीवा जिले के मानसनगर की निवासी है।

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महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि 2015 में उसके परिवार वाले छतरपुर निवासी मनोज सोनी के घर रिश्ता लेकर गए थे। जिसके बाद मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ और बातचीत होने लगी। इसके बाद मनोज ने अजयगढ़ बुलाया, जहां शादी का भरोसा दिलाकर उन्होंने मेरी मर्जी के विरुद्ध सम्बन्ध बनाये। युवती ने शिकायत में बताया कि मनोज इसके बाद शादी का भरोसा दिलाकर बार बार शारीरिक शोषण करता रहा और किसी और से शादी करने का शगुन ले लिया।

वेब डेस्क, IBC24


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