हाईकोर्ट ने दिया आदेश, संशोधन असंवैधानिक, 1 माह में पूर्व मुख्यमंत्रियों से खाली करवाएं बंगला
हाईकोर्ट ने दिया आदेश, संशोधन असंवैधानिक, 1 माह में पूर्व मुख्यमंत्रियों से खाली करवाएं बंगला
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी आवास एक माह में खाली कराने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा नियम में किए गए संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है। संशोधन के खिलाफ लॉ स्टूडेंट रौनक यादव ने याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में व्यवस्था दिए जाने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने नियमों में संशोधन कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और वेतन देने व्यवस्था की थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मध्यप्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा। इससे पूर्व सीएम उमा भारती, दिग्विजय सिंह और कैलाश जोशी प्रभावित होंगे।
यह भी पढ़ें : सीएम के खिलाफ जेएमएफसी कोर्ट में याचिका, 25 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट तलब
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगले खाली करवाए जा रहे हैं। यूपी में तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बंगला खाली करने के बाद सोशल मीडिया में बंगले की तस्वीरें वायरल हुई हैं कि किस तरह बंगला खाली करने से पूर्व जहां तोड़फोड़ हुई है।
वेब डेस्क, IBC24

Facebook


