अब बिना मास्क नहीं मिलेगी शराब, दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य, भीड़ को कंट्रोल करने तैनात होंगे गार्ड | Now alcohol will not be available without masks, it is mandatory to follow the Corona Guideline in liquor shops

अब बिना मास्क नहीं मिलेगी शराब, दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य, भीड़ को कंट्रोल करने तैनात होंगे गार्ड

अब बिना मास्क नहीं मिलेगी शराब, दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य, भीड़ को कंट्रोल करने तैनात होंगे गार्ड

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:39 PM IST, Published Date : March 31, 2021/11:14 am IST

रायपुर। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर अब राज्य की शराब दुकानों के लिए लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। नए दिशा निर्देश के अनुसार अब मास्क नहीं पहनने वाले को शराब नहीं दी जाएगी। सभी शराब दुकानों के लिए जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने के लिए उचित प्रबंध किया जाए, इसके लिए प्रत्येक दुकान को 10 हजार की राशि भी ​उपलब्ध कराई गई है। 

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इसके अलावा दुकान के सभी कर्मचारियों को भी पूरे टाइम मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, हर दुकान के सामने बेरिकेटिंग करने और सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रख कर लाइन लगाने को कहा गया है, अधिक भीड़ वाली दुकानों में सुरक्षा के लिए गार्ड की तैनाती करने को कहा गया है। 

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सर्दी, खांसी की शिकायत वाले ग्राहक को चिंहित कर लाइन से अलग करने को कहा गया है। इसके अलावा दुकान के आस पास साफ सफाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दुकान कर्मी और परिवहन कर्मी समेत ग्राहकों के लिए पर्याप्त सैनीटाइजेशन करने को कहा गया है। 

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