नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले को उम्रकैद की सजा | Rape of minor daughter sentenced to life imprisonment

नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले को उम्रकैद की सजा

नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले को उम्रकैद की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:23 PM IST, Published Date : March 15, 2021/6:36 pm IST

भोपाल, 15 मार्च (भाषा) भोपाल की स्थानीय अदालत ने अपनी आठ साल की बेटी से बलात्कार करने के मामले में 35 वर्षीय एक व्यक्ति को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अपर सत्र न्यायाधीश वंदना जैन की अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले पिता को दोषी पाते हुये आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

इसके अलावा, अदालत ने आरोपी पर 3,500 रुपये का जुर्माने भी लगाया।

अदालत ने आरोपी को भादंवि की धारा 363, 366 ए, 376(2) एवं पॉक्‍सो एक्‍ट में दोषी पाया।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी 28 नवम्बर 2018 की रात्रि में पीड़िता को घर से ले गया था और पास में ही रेलवे लाइन पटरी के किनारे उसने बलात्कार किया था। बाद में वह बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया था।

भाषा सं रावत शफीक

 

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