रेरा में 31 तक रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो लगेगा लाखों का जुर्माना

रेरा में 31 तक रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो लगेगा लाखों का जुर्माना

रेरा में 31 तक रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो लगेगा लाखों का जुर्माना
Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: April 7, 2018 7:01 am IST

रायपुर। रेरा यानि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत 31 मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाएंगे। बिल्डरों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अबतक बहुत कम  लोगों के रजिस्ट्रेशन कराने पर. रेरा सख्ती के मूड में है।

ये भी पढ़ें- कटनी में ट्रक ने दो ऑटो को टक्कर मारी, 8 लोगों की मौत 3 घायल

 

 ⁠

ये भी पढ़ें- राजधानी के लोगों की उड़ी नींद ! पानी-बिजली में डंडी…

रेरा ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को पत्र लिखा है और उन सभी प्रोजेक्ट की जानकारी मांगी है, जिन्हें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने परमिशन दी है।

 

ये भी पढ़े- भावी पत्रकारों को डिग्री बांटेंगे वेंकैया नायडू, 16 को दीक्षांत समारोह

अधिकारियों के मुताबिक 31 मई के बाद बिल्डरों के नामों की लिस्ट बनाई जाएगी और रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाले प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाएंगे। 

 

 

 

वेब डेस्क, IBC24


लेखक के बारे में