आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुलिस अधिकारियों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने दर्ज FIR पर लगाई रोक | Relief given to police officers in case of disproportionate assets, the High Court stayed the FIR lodged

आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुलिस अधिकारियों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने दर्ज FIR पर लगाई रोक

आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुलिस अधिकारियों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने दर्ज FIR पर लगाई रोक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:19 PM IST, Published Date : March 3, 2021/10:53 am IST

बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुलिस अधिकारियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। IPS मुकेश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक राजनेश सिंह समेत अन्य अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने सिविल लाइन थाने में दर्ज FIR पर रोक लगा दी है। जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच ने आदेश जारी किया है।

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गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग के ई.ई. के घर EOW ने छापेमार कार्रवाई की थी, जिससे नाराज अधिकारी ने जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR का आदेश जारी किया था। इसी FIR के खिलाफ पुलिस अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने FIR पर रोक लगाकर उन्हे राहत दी है।

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