भोपाल। प्रमोशन में आरक्षण मामले का निपटारा नहीं होने से मध्य प्रदेश में प्रमोशन प्रक्रिया साढ़े चार साल से अटकी हुई है और इस बीच 65 हजार सरकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर्ड हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित होने से फिलहाल कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा। वहीं कोर्ट में पैरवी कर जल्द सुनवाई कराने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं।
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दरअसल 30 अप्रैल 2016 को जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति अधिनियम 2002 खारिज कर दिया था। इसी के साथ प्रदेश में लागू प्रमोशन में रिजर्वेशन के नियम पर रोक लग गई है..इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। लेकिन अब तक इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया है।
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कांग्रेस का कहना है कि केस को लेकर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है..वहीं सरकार का कहना है कि सबको मुख्यधारा से जोड़े रखने का काम किया जा रहा है..और इसके लिए सरकार प्रयासरत है।
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