प्रतापगढ़ (उप्र), 21फरवरी (भाषा) प्रतापगढ़ जिले की पॉक्सो अदालत ने करीब पांच वर्ष पूर्व एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उसपर अर्थ दंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला दिया।
जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय पीड़ित छात्रा 19 जनवरी 2016 को कमला नेहरू बालिका इंटर कॉलेज, लालगंज पढ़ने गयी थी, जहां मौसम खराब होने के कारण कॉलेज बंद था। वहां कॉलेज के गेट पर प्रशांत उर्फ़ बब्लू निवासी खानापट्टी (थाना कोतवाली लालगंज) मिला और घर चलने के बहाने छात्रा को जौनपुर लेकर चला गया।
आरोप के मुताबिक वहां प्रशांत ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी प्रशांत के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय ने शनिवार को मामले की सुनवाई की और साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिए गए प्रशांत को दस वर्ष कठोर कारावास व पचास हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अदालत में शासकीय जिला अधिवक्ता देवेश चन्द्र त्रिपाठी व अशोक कुमार ने मामले में अभियोजन का पक्ष रखा।
भाषा सं आनन्द धीरज
धीरज
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