दहेज हत्या के दोषी पति सहित छह लोगों को सात वर्ष कैद की सज़ा

दहेज हत्या के दोषी पति सहित छह लोगों को सात वर्ष कैद की सज़ा

दहेज हत्या के दोषी पति सहित छह लोगों को सात वर्ष कैद की सज़ा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:42 pm IST
Published Date: January 28, 2021 10:53 am IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 28 जनवरी (भाषा) प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पाये गये पति समेत छह आरोपियों को सात साल कैद की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कुंडा कोतवाली क्षेत्र के सरियावां गांव निवासी शिव भवन तिवारी ने 31 मार्च 2014 को थाना हथिगवां में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री साधना की शादी 27 जनवरी 2013 को संजय शुक्ला के साथ हुई थी। उन्होंने आरोप लगाए थे कि शादी के बाद ससुराल के लोगों ने एक लाख रुपये नकद और सामान की मांग की थी और मांग पूरी नहीं करने पर शादी के करीब 16 माह बाद साधना की हत्या कर दी।

पुलिस ने इस मामले में साधना के पति संजय शुक्ला, ससुर राधेश्याम, सास गायत्री देवी, विजय शुक्ला, अजय शुक्ला और राजेश शुक्ला सहित छह आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था।

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अपर जिला सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनायी।

भाषा सं. सलीम नीरज

नीरज


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