दो पक्षों में 23 वर्ष पहले हुए संघर्ष में 3 की मौत के मामले में छह को उम्रकैद, छह अन्य को 7 साल जेल

दो पक्षों में 23 वर्ष पहले हुए संघर्ष में 3 की मौत के मामले में छह को उम्रकैद, छह अन्य को 7 साल जेल

दो पक्षों में 23 वर्ष पहले हुए संघर्ष में 3 की मौत के मामले में छह को उम्रकैद, छह अन्य को 7 साल जेल
Modified Date: November 29, 2022 / 07:56 pm IST
Published Date: October 20, 2020 7:39 pm IST

मथुरा 20 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने 23 साल पहले जिले के गोहरी गांव में दो पक्षों में हुए संघर्ष के दौरान तीन लोगों की हत्या के जुर्म में छह अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने दूसरे पक्ष के भी छह लोगों को हत्या की कोशिश के जुर्म में सात-सात साल के कठोर कारावास का दंड दिया है।

सहायक सरकारी अधिवक्ता मदन मोहन पांडे ने बताया कि छाता थाना क्षेत्र के गोहरी गांव में दो पक्षों में हुए संघर्ष में एक पक्ष के तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जबकि दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।

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उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है और जुर्मना अदा नहीं करने पर उनकी सजा की अवधि बढ़ जाएगी।

अभियोजन के वकील ने बताया कि मामले में किशोर आरोपी को एक अन्य अदालत ने बरी कर दिया था।

उन्होंने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीन अन्य आरोपियों की मौत हो गई।

भाषा

नोमान प्रशांत

प्रशांत


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