जानिए नई भर्ती से क्यों खफा हैं शिक्षाकर्मी, नाराजगी पर हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा सरकार से जवाब.. जानिए | Teacher recruitment case, High court asks cg government to respond in 4 weeks

जानिए नई भर्ती से क्यों खफा हैं शिक्षाकर्मी, नाराजगी पर हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा सरकार से जवाब.. जानिए

जानिए नई भर्ती से क्यों खफा हैं शिक्षाकर्मी, नाराजगी पर हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा सरकार से जवाब.. जानिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:01 PM IST, Published Date : June 21, 2019/7:43 am IST

बिलासपुर। शिक्षकों की नई भर्ती मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को अपनी बात रखने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। भर्ती मामले पर लगी याचिका पर आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया कि अब शिक्षाकर्मी भी नई भर्ती भी के परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

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लेकिन इस पर याचिकाकर्ता विवेक दुबे के वकील ने ऐतराज जताया, कि शिक्षकों को इससे वरिष्ठता, प्रमोशन और पे फिक्सेशन का नुकसान होगा। वकील के मुताबिक पहले से सेवा दे रहे शिक्षकों के साथ अन्याय होगा कि वो परीक्षा देकर चयनीत होंगे और फिर शिक्षक बनेंगे।

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वकील के मुताबिक इससे वो पदोन्नति के साथ-साथ वरिष्ठता खो देंगे। शिक्षकों को इसी बात की चिंता है। नई भर्ती से शिक्षाकर्मियों को काफी नुकसान होगा। इसी बात को लेकर याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील ने नई भर्ती पर ऐतराज जताया है।

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