किशोरी छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में शिक्षक को तीन साल कैद की सजा

किशोरी छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में शिक्षक को तीन साल कैद की सजा

किशोरी छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में शिक्षक को तीन साल कैद की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:16 pm IST
Published Date: March 1, 2021 4:02 pm IST

ठाणे, एक मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने सोमवार को 48 साल के एक शिक्षक को अपनी किशोरी छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में तीन साल के कैद की सजा सुनायी है । अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने इसकी जानकारी दी ।

वर्षा ने बताया कि अतिरिक्त सत्र एवं विशेष पॉक्सो न्यायाधीश एस बी बहालकर ने मुजरिम धानाजी क्षीरसागर के खिलाफ दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है ।

उन्होंने बताया कि यह घटना नवी मुंबई इलाके के नेरूल इलाके में जनवरी 2015 में हुयी थी जहां 14 वर्षीय छात्रा क्षीरसागर से ट्यूशन लेती थी ।

भाषा रंजन रंजन उमा

उमा


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