सरकारी दफ्तरों से जारी आदेश-निर्देश और पत्राचार में जारीकर्ता का नाम, पदनाम, फोन नंबर और ईमेल होगा अनिवार्य, राज्य शासन ने जारी किया फरमान | The name, designation, phone number and email of the issuer will be mandatory

सरकारी दफ्तरों से जारी आदेश-निर्देश और पत्राचार में जारीकर्ता का नाम, पदनाम, फोन नंबर और ईमेल होगा अनिवार्य, राज्य शासन ने जारी किया फरमान

सरकारी दफ्तरों से जारी आदेश-निर्देश और पत्राचार में जारीकर्ता का नाम, पदनाम, फोन नंबर और ईमेल होगा अनिवार्य, राज्य शासन ने जारी किया फरमान

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:13 PM IST, Published Date : February 5, 2021/9:16 am IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तरों से जारी होने वाले आदेश-निर्देश और पत्राचार में अब जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, फोन नंबर और ईमेल पते का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी सरकारी विभागों, सभी कमिश्नर, कलेक्टर और जिला पंचायतों के सीईओ को फरमान जारी किया है।

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दरअसल सरकारी कार्यालयों, विभागों, राज्य शासन द्वारा किए जाने वाले पत्राचारों में पत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, कार्यालय का दूरभाष तथा ईमेल पते की जानकारी नहीं होंने से आदेश जारी करने वाले अधिकारी से संपर्क करने में कठिनाई हो रही थी। मैदानी स्तर के कई अधिकारियों ने इस संबंध में आ रही दिक्कत के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर इस समस्या का निराकरण करने को कहा था।

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मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इस तरह की शिकायत पहुंची थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी शासकीय विभागों के अफसरों को आदेश, निर्देश, पत्राचार में जारीकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम और दूरभाष तथा स्पष्ट ई मेल का पता अंकित करने के निर्देश दिए है।

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