कानून से ऊपर कोई नहीं है: टोपे

कानून से ऊपर कोई नहीं है: टोपे

कानून से ऊपर कोई नहीं है: टोपे
Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 pm IST
Published Date: January 5, 2021 10:46 am IST

मुंबई, पांच जनवरी (भाषा) मुंबई पुलिस द्वारा सोमवार को अभिनेताओं अरबाज खान और सोहेल खान तथा सोहेल के बेटे निर्वाण खान के खिलाफ कोविड-19 संस्थागत पृथक-वास नियमों के कथित उल्लंघन का मामला दर्ज करने के एक दिन बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और हर किसी को नियमों का पालन करना चाहिए।

यहां संवाददाताओं से बातचीत में टोपे ने कहा कि वर्तमान महामारी के हालात में नियमों एवं कानून का सख्ती से पालन करना ‘‘आदर्श नागरिक’’ का कर्तव्य है।

नगर निकाय के एक अधिकारी ने कहा कि तीनों लोगों को पिछले साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह में यूएई से मुंबई लौटने के बाद दिशा-निर्देशों के तहत उपनगरीय बांद्रा में एक होटल में ठहरने के लिये कहा गया था, लेकिन वे इसके बजाय अपने घर चले गए।

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एक अधिकारी ने बताया कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 269 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

टोपे से पूछा गया कि क्या राज्य का स्वास्थ्य विभाग पृथक-वास नियमों के उल्लंघन पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा या किसी कार्रवाई की सिफारिश करेगा तो उन्होंने कहा, ‘‘हम इसके खिलाफ कदम उठाऐंगे।’’

हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि किस तरह के कदम उठाए जाएंगे।

टोपे ने आगे कहा, ‘‘कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। हर व्यक्ति को सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना चाहिए। वर्तमान में महामारी के हालात में नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन करना हर आदर्श नागरिक का कर्तव्य है।’’

बृहन्मुंबई महानगरपालिका की मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक यूरोप और पश्चिम एशिया से आने वाले सभी लोगों के लिए सात दिनों का संस्थागत पृथक-वास अनिवार्य है। यह कदम ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए रूप को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया है।

भाषा

मानसी अविनाश

अविनाश


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