दलित युवक की हत्या के दोषी तीन लोगों को उम्रकैद

दलित युवक की हत्या के दोषी तीन लोगों को उम्रकैद

दलित युवक की हत्या के दोषी तीन लोगों को उम्रकैद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:57 pm IST
Published Date: January 30, 2021 2:38 pm IST

बलिया (उप्र), 30 दिसंबर (भाषा) बलिया की स्थानीय अदालत ने एक दलित युवक की हत्या के करीब साढ़े पांच साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर शासकीय अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि उभांव थाना क्षेत्र के बिल्थरारोड कस्बे में तीन अगस्त 2015 की शाम को बच्चों के विवाद में नीरज (22) नामक दलित युवक का अपहरण कर उसकी चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी और तथा शव को कस्बे के बीबीपुर मुहल्ले में झाड़ी में फेंक दिया गया था।

इस मामले में घटना के अगले दिन मृतक के पिता बैजनाथ ने छह लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364 , 302 , 120 बी व 201 तथा एससी/ एसटी अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज कराया।

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गुप्ता ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्र ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद व साक्ष्यों के परिशीलन के बाद शुक्रवार को आरोपी एजाज अहमद, अजहर और गोल्डेन उर्फ अमीर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्मााने की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने दो अन्य आरोपियों एजाजुद्दीन शेख और सद्दाम को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। इस मामले में एक आरोपी का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

भाषा सं सलीम धीरज

धीरज


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