हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:13 pm IST
Published Date: December 15, 2020 5:51 am IST

बलिया (उप्र), 15 दिसंबर (भाषा) बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के चार साल पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव के धनन्जय पाण्डेय की 20 अक्टूबर 2016 को एक कार्यक्रम के बहाने बुलाकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में धनन्जय की पत्नी माधुरी पाण्डेय की शिकायत पर मुकेश पाण्डेय और अमरजीत पाण्डेय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया। अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने सोमवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों मुकेश पाण्डेय और अमरजीत पाण्डेय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं जफर सुरभि

सुरभि


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