उप्र: अदालत में नाबालिग पीड़िता के रोने से यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई टली

उप्र: अदालत में नाबालिग पीड़िता के रोने से यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई टली

उप्र: अदालत में नाबालिग पीड़िता के रोने से यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई टली
Modified Date: November 29, 2022 / 07:57 pm IST
Published Date: September 18, 2020 2:53 pm IST

मुजफ्फरनगर, 18 सितंबर (भाषा) जिले की एक विशेष अदालत में एक आश्रम में बच्चों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई के दौरान सवाल-जवाब करने पर पीड़िता के कमजोर होकर रोने के बाद सुनवाई टाल दी गई।

पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण) अदालत इस मामले पर 25 सितंबर को फिर से सुनवाई करेगा।

जिले के शुक्रताल में आश्रम के मालिक स्वामी भक्ति भूषण गोविंद महाराज को बच्चों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने और उन्हें मजदूर बनाकर काम कराने के आरोप में नौ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

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जिरह करते समय, नाबालिग पीड़िता रोने लगी जिसके बाद न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने सुनवाई स्थगित कर दी।

स्वामी अपने शिष्य कृष्ण मोहन दास के साथ दरबार में मौजूद थे।

विशेष वकील दिनेश शर्मा के अनुसार, पुलिस ने मामले में स्वामी और दास के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

आश्रम से दस बच्चों को छुड़ाया गया था और मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि उनमें से दो का यौन शोषण किया गया था।

भाषा शुभांशि नरेश

नरेश


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