शिवराज कैबिनेट ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को दी मंजूरी, पढ़िए और भी कई बड़े फैसले

शिवराज कैबिनेट ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को दी मंजूरी, पढ़िए और भी कई बड़े फैसले

शिवराज कैबिनेट ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को दी मंजूरी, पढ़िए और भी कई बड़े फैसले
Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: July 16, 2018 1:52 pm IST

भोपाल। शिवराज कैबिनेट ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर कानून बनाया है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने और भी कई अहम निर्णय लिए गए।

सोमवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में एमसीआई के तहत प्रदेश में 3 मेडिकल कालेज खण्डवा विदिशा और रतलाम को मंजूरी दी गई। 23 जुलाई को छात्रावास प्रवेश महोत्सव मनाने का भी निर्णय लिया गया है, जबकि अगस्त को लघु उद्योग का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

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कैबिनेट ने राहत राशि के नियमो में भी संशोधन किया है। अब 25 फीसदी फसल नुकसान पर  13 हजार हेक्टेयर के हिसाब से राहत राशि दी जाएगी। इसके अलावा सोयाबीन के निर्यात के संबंध में किसानों के प्रतिनिधि मंडल को चीन भेजे जाने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में खण्डवा जिले में भू अर्जन के लिए प्रशासकीय मंजूरी दी गई। साथ ही, महिला आरक्षक भर्ती परीक्षा में लड़कियों को ऊंचाई अर्हता में 158 सेंटीमीटर से घटाकर 155 सेंटीमीटर कर दिया गया है। वहीं  ग्वालियर मेडिकल कालेज में सुविधा अपग्रेडेशन के तहत कैंसर सेंटर के लिए वित्तीय स्वीकृति भी दी गई। इसके साथ, जबलपुर मेडिकल कालेज में दी जा रही सुविधाओ के लिए भी कैबिनेट ने वित्तीय स्वीकृति दे दी है। साथ ही, जीरो प्रतिशत ब्याज पर देने की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक में जानकारी दी गई कि जेम (लघु उद्योग) में खरीदी पर मप्र अव्वल रहा है।

वेब डेस्क, IBC24


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