गाय को मारने का अधिकार किसी को नहीं, घोषित किया जाए राष्ट्रीय पशु, सरकार लाए बिल- इलाहाबाद हाईकोर्ट

गाय को मारने का अधिकार किसी को नहीं, घोषित किया जाएगा राष्ट्रीय पशु, सरकार लाए बिल- इलाहाबाद हाईकोर्ट No one has the right to kill a cow, it will be declared a national animal, the government will

गाय को मारने का अधिकार किसी को नहीं, घोषित किया जाए राष्ट्रीय पशु, सरकार लाए बिल- इलाहाबाद हाईकोर्ट
Modified Date: November 29, 2022 / 08:28 pm IST
Published Date: September 2, 2021 1:56 am IST

High court on Cow killing
इलाहाबाद, यूपी। गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि गाय का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है।

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गाय को भारत देश में मां के रूप में जाना जाता है और देवताओं की तरह उसकी होती पूजा है। इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए।

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कोर्ट ने कहा कि गाय के संरक्षण को हिंदुओं का मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। भारतीय शास्त्रों, पुराणों व धर्मग्रंथ में गाय के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कोर्ट ने कहा कि भारत में विभिन्न धर्मों के नेताओं और शासकों ने भी हमेशा गो संरक्षण की बात की है।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में भी कहा गया है कि गाय नस्ल को संरक्षित करेगा और दुधारू व भूखे जानवरों सहित गौ हत्या पर रोक लगाएगा। भारत के 29 राज्यों में से 24 में गौ हत्या पर प्रतिबंध है।

 

 

 


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