UGC Draft On Reservation: विश्वविद्यालयों में खत्म होगा ST-SC आरक्षण!.. राहुल का मोदी सरकार पर तीखा हमला, पलटवार भी

UGC Draft On Reservation: विश्वविद्यालयों में खत्म होगा ST-SC आरक्षण!.. राहुल का मोदी सरकार पर तीखा हमला, पलटवार भी

UGC Draft On Reservation

Modified Date: January 30, 2024 / 07:21 am IST
Published Date: January 30, 2024 7:21 am IST

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को यूजीसी के नए मसौदे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण को खत्म करने के लिए आरएसएस-भाजपा द्वारा एक साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण ख़त्म करने पर आमादा हैं, लेकिन कांग्रेस “ऐसा कभी नहीं होने देगी।” उन्होंने इस बारें में एक्स पर एक पोस्ट किया हैं।

राहुल गांधी ने कहा, ”बीजेपी-आरएसएस, जिन्होंने आरक्षण की समीक्षा तक की बात की थी, अब ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों से वंचित वर्ग की नौकरियां छीनना चाहते हैं।” कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 7,000 में से 3,000 पद आरक्षित हैं जो रिक्त थे और इन संस्थानों में केवल 7.1 प्रतिशत प्रोफेसर दलित, 1.6 प्रतिशत एसटी वर्ग से और 4.5 प्रतिशत ओबीसी से थे।”

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उन्होंने कहा, ”यह वंचित वर्गों की भागीदारी और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वालों के सपनों को मारने और खत्म करने का एक प्रयास है।” कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ना जारी रखेंगे और इन रिक्त पदों को केवल आरक्षित श्रेणियों के योग्य उम्मीदवारों से भरेंगे।”

यूजीसी प्रमुख ने किया था स्पष्ट

इससे पहले रविवार को, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने स्पष्ट किया था कि उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय सदस्यों के लिए कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं किया जाएगा।

यह रिपोर्ट उस बीच आया है कि जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मसौदा दिशानिर्देश जारी किया हैं। एएनआई से बात करते हुए, यूजीसी के अध्यक्ष, जगदीश कुमार ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक मसौदा दिशानिर्देश है और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया गया था। “मैं स्पष्ट कर दूं कि हम इसे अंतिम रूप देंगे वह दस्तावेज़ जिसमें कोई अनारक्षित आरक्षण नहीं होगा।

कुमार ने कहा, “अतीत में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (सीईआई) में आरक्षित श्रेणी के पदों का कोई अनारक्षित आरक्षण नहीं हुआ है और ऐसा कोई अनारक्षित आरक्षण नहीं होने जा रहा है।” एक्स पर, शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार रिक्तियों को सख्ती से भरने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने पोस्ट में कहा, ”केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती के सभी पदों के लिए प्रावधान किया गया है।” अनारक्षित। शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीईआई को 2019 अधिनियम के अनुसार रिक्तियों को सख्ती से भरने का निर्देश दिया है।”

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