मार्ग जाम करने के मामले में विधायक और पूर्व सांसद समेत 15 आरोपी बरी

मार्ग जाम करने के मामले में विधायक और पूर्व सांसद समेत 15 आरोपी बरी

मार्ग जाम करने के मामले में विधायक और पूर्व सांसद समेत 15 आरोपी बरी
Modified Date: June 13, 2023 / 06:28 pm IST
Published Date: June 13, 2023 6:28 pm IST

बलिया (उप्र), 13 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने रास्‍ता जाम कर आवागमन बाधित करने के 10 साल पुराने मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी दल निषाद पार्टी की विधायक केतकी सिंह और पूर्व भाजपा सांसद भरत सिंह सहित 15 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सुखपुरा थाने के तत्‍कालीन प्रभारी डी पी सिंह ने 16 अगस्त 2013 को अपने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि बलिया के बांसडीह से निषाद पार्टी की विधायक केतकी सिंह, पूर्व भाजपा सांसद भरत सिंह, पूर्व मंत्री राजधारी सिंह और पूर्व विधायक शिव शंकर चौहान सहित 15 नामजद आरोपियों तथा 100 अज्ञात के विरुद्ध बलिया-सोनौली राजमार्ग के निर्माण की मांग को लेकर रास्‍ता जाम कर दिया जिससे उस रास्‍ते पर आने-जाने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

 ⁠

पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

विशेष एमपी/एमएलए अदालत की न्‍यायाधीश तपस्या त्रिपाठी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया और इस निर्णय को मंगलवार को सार्वजनिक किया गया।

केतकी सिंह जिले की बांसडीह से निषाद पार्टी की विधायक हैं जबकि भरत सिंह बलिया से 2014 में भाजपा के सांसद रह चुके हैं। राजधारी सिंह प्रदेश की पूर्ववर्ती राजनाथ सिंह की सरकार में वन मंत्री रह चुके हैं जबकि मौजूदा वक्‍त में भाजपा में शामिल शिव शंकर चौहान वर्ष 2007 में बांसडीह से बहुजन समाज पार्टी के विधायक चुने गये थे।

भाषा सं सलीम रंजन

रंजन


लेखक के बारे में