उत्तर प्रदेश: 2009 के हत्याकांड में नक्सल समर्थक को उम्रकैद
उत्तर प्रदेश: 2009 के हत्याकांड में नक्सल समर्थक को उम्रकैद
सोनभद्र (उत्तर प्रदेश), 10 दिसंबर (भाषा) सोनभद्र की एक अदालत ने 16 साल पुराने हत्या के मामले में एक नक्सल समर्थक को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। एक सरकारी वकील ने यह जानकारी दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीतेंद्र कुमार द्विवेदी ने दोषी संत कुमार चेरो पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक के अनुसार यह मामला 24 जनवरी 2009 का है। चोपान के कन्होरा गांव के दीनानाथ चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई कि संत कुमार चेरो और उसका भाई बाबा उनकी दुकान पर आए और कर्ज को लेकर हुए विवाद के बाद कथित तौर पर उनके बेटे उमेश चौधरी का अपहरण कर उसे गोली मार दी।
पाठक ने बताया, ‘‘ जांच के दौरान, नक्सल समर्थक संत कुमार चेरो, उनके भाई बाबा और तीन नक्सलियों – अनिल ठाकुर, लालब्रत कोल और मुन्ना विश्वकर्मा के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। बाबा का मामला अलग रखा गया था क्योंकि वह फरार था।’’
अदालत ने संत कुमार चेरो को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अनिल ठाकुर, लालब्रत कोल और मुन्ना विश्वकर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
भाषा सं जफर शोभना
शोभना

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