Truck-Bus Driver Strike: हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में हड़ताल जारी, ट्रक और बस ड्राइवरों के समर्थन में उतरे अधिवक्ता

Truck-Bus Driver Strike: Advocate support of truck-bus drivers: कानून के विरोध और ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर के समर्थन मे अब अधिवक्ता भी उतर आए हैं।

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  • Publish Date - January 2, 2024 / 05:34 PM IST,
    Updated On - January 2, 2024 / 05:34 PM IST

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Truck-Bus Driver Strike: ऋषभ सिंह/कानपुर। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं जिस कानून के विरोध और ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर के समर्थन मे अब अधिवक्ता भी उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉयर्स एसोसिएशन का एक दल पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि उनका ये ज्ञापन भारत सरकार के पास पहुंचा दिया जाए।

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कानपुर लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पंडित रविंद्र शर्मा ने इस नए कानून का विरोध करते हुए कहा कि एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी 10 से 15 हजार की होती है। अधिवक्ताओं सहित आम जनमानस को चाहे वह कोई भी हो जाने अनजाने ही दुर्घटना होती है। उन्होंने कहा कि किसी आमजनमानस का घर देखा जाए तो घर पांच लाख का, मोटरसाइकिल 70 हजार की और जुर्माना लगेगा 7 लाख का, और सजा होगी दस साल की ये एक मौत का फरमान है जिसका सभी अधिवक्ता भाई विरोध करते हैं।

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Truck-Bus Driver Strike: इस संबंध में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि कानपुर लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पंडित रविंद्र शर्मा सहित कई अधिवक्ताओ ने हिट एंड रन कानून के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसको भारत सरकार के संबंधित विभागों में पहुंचा दिया जाएगा।

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