Ayodhya Bhadarsa Gang Rape: अयोध्या के बहुचर्चित भदरसा गैंगरेप मामले में आया फैसला, बरी हुए सपा नेता मोईद खान, इस शख्स पर साबित हुए आरोप
Ayodhya Bhadarsa gang rape : उनके नौकर राजू खान पर आरोप सिद्ध हुए हैं। जिसे कल सजा सुनाई जाएगी। पॉक्सो प्रथम श्रेणी न्यायालय से यह फैसला आया है। मोईद खान सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी माने जाते थे।
Ayodhya Bhadarsa Gang Rape, image source: social media
- सपा नेता मोईद खान सभी आरोपों से दोषमुक्त
- साल 2024 में भदरसा क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप
- मोईद खान और उसके नौकर का डीएनए जांच
Ayodhya News: अयोध्या के बहुचर्चित भदरसा गैंगरेप मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सपा नेता मोईद खान बाइज्जत बरी हो गए हैं। (Ayodhya Bhadarsa gang rape) वहीं उनके नौकर राजू खान पर आरोप सिद्ध हुए हैं। जिसे कल सजा सुनाई जाएगी। पॉक्सो प्रथम श्रेणी न्यायालय से यह फैसला आया है। मोईद खान सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी माने जाते थे।
दरअसल, 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कंपलेक्स पर बुलडोजर भी चला था। जिसके बाद आरोपी मोईद खान और राजू खान का डीएनए टेस्ट हुआ था। मोईद खान का डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया था जबकि नौकर राजू खान का डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया था। (Ayodhya Bhadarsa gang rape) कल राजू खान को सभी धाराओं में सजा दी जाएगी।
सपा नेता मोईद खान सभी आरोपों से दोषमुक्त
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बहुचर्चित भदरसा रेप कांड में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आरोपी सपा नेता मोईद खान को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। वहीं इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपित रहे राजू खान को दोषी पाया। दोनों आरोपी जेल में निरुद्ध रहे, जिन्हें बुधवार को जेल से तलब किया गया। (Ayodhya Bhadarsa gang rape) कोर्ट ने राजू खान को दोषसिद्ध करते हुए फिर से जेल भेज दिया। वहीं अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी यानि कल की तारीख तय की है।
साल 2024 में भदरसा क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप
गौरतलब है कि साल 2024 में अयोध्या के भदरसा क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान को कोर्ट मे बेगुनाह साबित हुआ। इसके बाद कोर्ट ने उसे बरी कर दिया जबकि नौकर राजू पर आरोप सही पाए गए और कल उसकी सजा का ऐलान होगा। 2024 में मोईद खान और उसके नौकर का डीएनए जांच कराया गया था। (Ayodhya Bhadarsa gang rape) रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने मोईद खान को बरी कर दिया, जबकि नौकर को दोषी पाते हुए कल सजा सुनाने का ऐलान किया गया है।
जानें क्या था मामला?
आपको बता दें कि अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा में एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ। पीड़िता के परिजनों ने यह आरोप लगाया था कि सपा नेता मोईद खान जो भदरसा नगर के अध्यक्ष थे और उनकी बेकरी में काम करने वाले राजू खान ने लड़की को बेकरी में बुलाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। (Ayodhya Bhadarsa gang rape) आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाया और ब्लैकमेल कर महीनों तक बार-बार दुष्कर्म किया। जब लड़की दो महीने की गर्भवती हो गई, तब जुलाई 2024 में मामला सामने आया।
इसके बाद 30 जुलाई 2024 को पुलिस ने मोईद खान और राजू खान को गिरफ्तार किया। (Ayodhya Bhadarsa gang rape) मामला संवेदनशील होने से राजनीतिक बवाल मचा गया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मोईद खान की बेकरी सील कर दी, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया। पॉक्सो एक्ट, गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में केस दर्ज हुआ।
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