उप्र : लोगों को जबरन बेदखल करने और घरों के तोड़ने के मामले में आजम खान बरी

उप्र : लोगों को जबरन बेदखल करने और घरों के तोड़ने के मामले में आजम खान बरी

उप्र : लोगों को जबरन बेदखल करने और घरों के तोड़ने के मामले में आजम खान बरी
Modified Date: July 31, 2024 / 05:50 pm IST
Published Date: July 31, 2024 5:50 pm IST

रामपुर, 31 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक अदालत ने यहां डूंगरपुर इलाके में लोगों को उनकी जमीन से जबरन बेदखल करने और घरों को तोड़ने के पांच वर्ष पुराने मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान को बुधवार को बरी कर दिया।

राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद खान और पांच अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था।

आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने लोगों को उनके घरों से बेदखल किया और मकानों को ध्वस्त करने का काम किया।

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हालांकि अदालत से राहत मिलने के बावजूद खान सीतापुर जेल में ही रहेंगे। खान कई अन्य मुकदमों के सिलसिले में जेल में बंद हैं।

पीड़ित इदरीस नाम के व्यक्ति ने थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसपर सांसद-विधायक अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

सीतापुर जेल में बंद आजम खान स्वास्थ खराब होने के कारण अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए।

जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया, “आजम खान और पांच अन्य को इस मामले में बरी कर दिया गया। खान के साथ-साथ ठेकेदार बरकत और चार अन्य को भी इस मामले में बरी किया गया है।”

भाषा सं जफर संजय जितेंद्र

जितेंद्र


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