उप्र : आजमगढ़ में पिता की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उप्र : आजमगढ़ में पिता की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उप्र : आजमगढ़ में पिता की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: June 13, 2025 / 08:53 pm IST
Published Date: June 13, 2025 8:53 pm IST

आजमगढ़, 13 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसके बेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) विपिन कुमार गिरि ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को बरदह थाना क्षेत्र के जिविली गांव निवासी बबलू को उसके पिता की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

अभियोजन के अनुसार मृतक बाल किशन की पत्नी ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि बालकिशन 17 अगस्त 2022 को टाइल्स का काम करने के लिए जौनपुर गए थे। उस रात को घर लौटने पर रात लगभग दस बजे वह अपने बेटे बबलू के लिए खाना लेकर पाही स्थित मंड़ई पर गए। खाना देर से लेकर आने पर बबलू अपने पिता बालकिशन पर क्रोधित हो उठा और उन पर डंडे तथा ईंट से हमला कर दिया, जिससे बालकिशन की मौत हो गई।

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पुलिस ने इस मामले में जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को सजा सुनाई गई।

भाषा

सं, आनन्द, रवि कांत

रवि कांत


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