बरेली (उप्र) 26 अप्रैल (भाषा) बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने मानसिक रूप से दिव्यांग 19 वर्षीय एक लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष जेल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष ने शनिवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) अशोक कुमार यादव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सुरेश बाबू साहू ने बताया कि बरेली के एक गांव में रहने वाली एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 जुलाई 2023 को उसकी पुत्री, जो दिमाग से कमजोर है, अपने दादा जी को देखने घर से बाहर खेत पर गयी थी। उन्होंने कहा कि तभी अनिल गंगवार (23) ने उसकी पुत्री को ईख के खेत में खींचकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया और फरार हो गया।
शेरगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने इसी के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया।
भाषा सं. पवनेश माधव
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