बरेली दंगा मामले में मौलाना तौकीर रजा और नदीम खान को सशर्त जमानत

बरेली दंगा मामले में मौलाना तौकीर रजा और नदीम खान को सशर्त जमानत

  •  
  • Publish Date - December 12, 2025 / 04:13 PM IST,
    Updated On - December 12, 2025 / 04:13 PM IST

बरेली (उप्र), 12 दिसंबर (भाषा) बरेली की एक अदालत ने बरेली दंगों के आरोपी मौलाना तौकीर रजा और नदीम खान को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता महेश सिंह यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों ने अपने वकीलों के माध्यम से अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला की अदालत में जमानत आवेदन दायर किया था।

उन्होंने बताया कि अदालत ने बृहस्पतिवार को सशर्त जमानत देते हुए अपने फैसले में कहा कि आरोपी, जांच अधिकारी की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ सकेंगे, यदि आरोपी जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो जांच अधिकारी को उनकी जमानत रद्द कराने के लिए अदालत में आवेदन करने का अधिकार होगा।

महिला पुलिस थाने की उपनिरीक्षक कोमल कुंडू ने 26 सितंबर को तौकीर रजा, नदीम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मौलाना तौकीर रजा को अब तक चार मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन वह अब भी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि छह अन्य मामलों में उनकी जमानत लंबित है।

बरेली में 26 सितंबर को कथित तौर पर ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर से जुड़े विवाद को लेकर हिंसा भड़क गई थी। पुलिस के अनुसार, शहर के कई स्थानों पर भीड़ ने इकट्ठा होकर पुलिसकर्मियों पर पेट्रोल बम फेंके, पथराव किया और गोलीबारी की तथा दंगा नियंत्रण हथियार समेत अन्य सामान लूट लिया।

इस हिंसा में 24 से से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

उस रात कोतवाली, बारादरी, प्रेमनगर, छावनी और किला थानों में 10 मामले दर्ज किए गए। कोतवाली और बारादरी में दर्ज दो गंभीर मामलों की जांच अपराध शाखा को सौंपी गई।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में शुरुआत में 19 आरोपियों के नाम दर्ज किए गए थे, जबकि जांच के दौरान 55 और नाम सामने आए। इनमें से 38 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

पुलिस के अनुसार, मौलाना रजा वर्तमान में फतेहगढ़ जेल में बंद हैं, जबकि नफीस और कई अन्य आरोपी बरेली जेल में हैं।

भाषा सं जफर खारी

खारी