उप्र: बुलंदशहर सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास
उप्र: बुलंदशहर सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास
बुलंदशहर, 22 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक अदालत ने जुलाई 2016 में मां-बेटी से सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट के एक चर्चित मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1.81 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों को दोषी करार दिया था और उन्हें सोमवार को सजा सुनाई गई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण कौशिक ने बताया कि 29-30 जुलाई 2016 की दरमियानी रात एक परिवार के कुछ लोग अपने एक रिश्तेदार की तेरहवीं में शामिल होने के लिए नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे थे।
उन्होंने बताया कि देर रात करीब डेढ़ बजे बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के दोस्तपुर गांव के पास पहुंचने पर उन्हें कार से किसी भारी चीज के टकराने के आवाज सुनाई दी।
कौशिक ने बताया कि गाड़ी रोककर नीचे उतरने पर बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और हथियारों के बल पर डराकर उन्हें पास के एक खेत में ले गए।
उन्होंने बताया कि बदमाशों ने पुरुषों को खेत में रस्सी से बांधकर परिवार की एक महिला और उसकी 14 साल की बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया और विरोध करने पर पुरुषों की पिटाई की।
अधिवक्ता ने बताया कि इसके बाद बदमाश परिवार से लूटपाट कर वहां से फरार हो गए।
कौशिक ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिनमें से एक आरोपी सलीम की मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा ने शनिवार को बाकी पांच अभियुक्तों जुबेर उर्फ सुनील, साजिद, धर्मवीर उर्फ राका, सुनील उर्फ सागर और नरेश उर्फ संदीप को दोषी करार दिया।
अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1.81 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
भाषा सं सलीम जितेंद्र
जितेंद्र

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