राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका हुई नामंजूर

राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका हुई नामंजूर

राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका हुई नामंजूर
Modified Date: May 27, 2025 / 11:03 pm IST
Published Date: May 27, 2025 11:03 pm IST

वाराणसी (उप्र), 27 मई (भाषा) लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा भगवान राम को लेकर अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में दिये गये कथित विवादित बयान के सिलसिले में दायर याचिका को वाराणसी की सांसद/विधायक अदालत ने मंगलवार को नामंजूर कर दिया।

याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता हरिशंकर पाण्डेय ने बताया कि अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पिछली 21 अप्रैल को भगवान राम को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान पर उनकी तरफ से दायर याचिका को सांसद/विधायक अदालत के न्यायाधीश नीरज कुमार त्रिपाठी ने पोषणीय नहीं मानते हुए नामंजूर कर दिया।

पाण्डेय ने बताया कि नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत इस तरह के मामलों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा जिलाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है और अब वह जिलाधिकारी से अनुमति लेकर दोबारा इस याचिका को दाखिल करेंगे।

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भाषा सं. सलीम नोमान

नोमान


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