16 people sentenced to life imprisonment: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर कोर्ट में कई सालों से लंबित मामले में फैसला सुनाया है। 11 साल पुराने सामूहिक हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 16 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं सभी आरोपियों को 60 हजार रुपये का जर्माना भी लगाया है। दरअरसल, 11 साल पहले नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बड़कली मोड़ में 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के आठ लोगों की हत्या हुई थी।
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मामले में स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट 2 के जज ने केस की सुनवाई के बाद सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर सभी 16 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा भी सुनाई है। अधिवक्त अनिल जिंदल ने बताया कि अदालत ने सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि दी थी।
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जिसके बाद आज 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि, लगभग 11 साल पहले रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह एवं उनके परिवार के तीन मासूम बच्चों समेत 8 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र जज (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 में चल रही थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल द्वारा पैरवी कर कुल 37 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था। इस मामले की मुख्य आरोपी मीनू त्यागी गैर जनपद की जेल में बंद हैं, जिसके चलते कोर्ट में पेश न होने पर उसको वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए सज़ा सुनाई गई है।
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बता दें कि साल 2011 में हुई बड़कली मोड़ में मृतक उदयवीर सिंह के भाई ब्रजवीर सिंह ने 20 लोगों को नामजद किया था। इस मामले में कोर्ट ने 16 आरोपी मीनू त्यागी, ममता, अनिल, शुभम, लोकेश, प्रमोद, मनोज, मोहित, धर्मेंद्र, रविंद्र, विनोद, विदित, बबलू, बोबी उर्फ विनीत शर्मा, बॉबी उर्फ विनीत त्यागी एवं हरवीर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।
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