प्रतापगढ़ (उप्र), 17, मार्च (भाषा) प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत में वर्ष 2006 में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी आठ लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश प्रताप सिंह ने रविवार को बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गौरी निवासी रामतूल मिश्रा का उनके ही गांव के निवासी राम प्यारे वर्मा से कृषि भूमि को लेकर विवाद था।
उन्होंने बताया कि 18 नवंबर 2006 को मिश्रा का बेटा कृष्णकान्त विवादित खेत में सिंचाई करके घर लौट रहा था तो रास्ते में राम प्यारे और उसके साथियों ने उस पर लाठी, डंडा, सरिया, हॉकी और फरसे से हमला कर दिया। इस घटना में कृष्णकांत की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर राम प्यारे वर्मा, विनोद, प्रमोद, राम सुख, जय प्रकाश, चंद्र प्रकाश, ओम प्रकाश और भैया राम उर्फ शीतला प्रसाद सहित आठ आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नन्द प्रताप ओझा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को सभी आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
भाषा सं सलीम संतोष
संतोष
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