एटा: फर्जी वसीयत से जमीन हड़पने के आरोप में पूर्व एसडीएम और तहसीलदार समेत 17 के खिलाफ प्राथमिकी
एटा: फर्जी वसीयत से जमीन हड़पने के आरोप में पूर्व एसडीएम और तहसीलदार समेत 17 के खिलाफ प्राथमिकी
एटा (उप्र), दो सितंबर (भाषा) एटा जिले के अवागढ़ क्षेत्र में एक महिला की पुश्तैनी जमीन पर कब्जे के मामले में करीब नौ वर्ष बाद अदालत के आदेश पर पूर्व उपजिलाधिकारी (एसडीएम), तत्कालीन तहसीलदार और राजस्व विभाग के कर्मचारियों समेत 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अवागढ़ थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) अखिलेश दीक्षित ने कहा कि ‘‘ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।’’
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दबंगों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ से उसकी पुश्तैनी संपत्ति हड़पने की कोशिश की थी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार खटोटा गांव निवासी कंठश्री ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि उसके पिता बनारसी लाल ने एक वैध वसीयत के माध्यम से कृषि भूमि और एक मकान उसे दिया था, लेकिन आरोपियों ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी वसीयत तैयार कर कृषि भूमि और मकान अपने नाम करा लिए।
मामले के 17 आरोपियों में तत्कालीन एसडीएम महिपाल सिंह, तहसीलदार बीके छत्रपति, एक लेखपाल, एक राजस्व निरीक्षक, शिवराज, सत्यभान सिंह, प्रेमवती, प्रदीप यादव और अन्य शामिल थे।
अवागढ़ थाना प्रभारी अखिलेश दीक्षित ने बताया, ‘अदालत के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’
भाषा सं आनन्द शोभना
शोभना

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