बेटी के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास

बेटी के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास

बेटी के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास
Modified Date: May 21, 2026 / 11:25 am IST
Published Date: May 21, 2026 11:25 am IST

बहराइच, (उप्र), 21 मई (भाषा) प्रेम संबंधों से नाराज होकर अपनी बेटी की नृशंस हत्या करने वाले व्यक्ति को यहां की एक अदालत ने बुधवार को सश्रम आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली राय ने दोषसिद्ध अभियुक्त को सजा सुनाई।

सरकारी वकील ने बृहस्पतिवार को बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के निबिया गांव निवासी नईम अपनी 18 वर्षीय पुत्री खुशबू के प्रेम संबंधों से नाराज था और उसने 2 सितंबर 2024 को धारदार हथियार से अपनी बेटी का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि हत्या के बाद पिता ने बेटी के शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे और काफी देर तक शव के पास ही बैठा रहा था।

उन्होंने बताया कि मृतका की मां जाबरुन्निशा की तहरीर पर थाना मोतीपुर में आरोपी नईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

भाषा सं जफर वैभव

वैभव


लेखक के बारे में