मुजफ्फरनगर (उप्र), 29 मार्च (भाषा) सांसद/विधायक की विशेष अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक संगीत सोम को सड़क बाधित करने के एक मामले में बरी कर दिया।
हालांकि, इसी मामले में सोम के निजी सुरक्षाकर्मी वीरेंद्र सिंह, जयपाल सिंह और कंबोज सिंह को दोषी ठहराया गया है और उन्हें दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने यह आदेश पारित किया।
सहायक अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार भाटी ने बताया कि अदालत ने तीनों दोषियों को संबंधित धाराओं के तहत मामले में दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 7500-7500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान संगीत सोम और उनके तीन निजी गार्ड अदालत में मौजूद थे।
भाटी ने बताया कि पुलिस ने 17 मार्च 2009 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक संगीत सोम और उनके तीन निजी सुरक्षाकर्मीयों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आरोप था कि सोम और उनके तीन निजी सुरक्षा कर्मियों ने तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सरकार के खिलाफ कथित बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सड़क को बाधित कर दिया था। भाषा सं जफर धीरज
धीरज
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