लखनऊ : Dhananjay Singh Jailed : उत्तर प्रदेश के जौनपुर की अदालत ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने पूर्व सांसद सिंह पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को अपहरण के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके एक सहयोगी को दोषी करार दिया। इसी मामले में बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
बता दें कि, अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट एक मैनेजर के अपहर से जुड़े मामले में मंगलवार को धनंजय सिंह को दोषी करार दिया था। सजा के ऐलान के बाद एक अधिवक्ता ने बताया कि मुजफ्फरनगर निवासी जौनपुर के नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने व अन्य धाराओं में धनंजय सिंह व उनके साथी संतोष विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
Dhananjay Singh Jailed : प्राथमिकी में वादी ने बताया था कि, संतोष विक्रम दो साथियों के साथ उसका अपहरण कर उसे पूर्व सांसद के आवास ले गए थे। वहां धनंजय सिंह ने वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया। इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी। मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में जमानत मिल गई। पुलिस ने रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया था।
Dhananjay Singh Jailed : न्यायलय ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था और आज उन्हें सात साल की सजा सुना दी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। इसका मतलब वे अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। धनंजय सिंह 2024 में जौनपुर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे थे।
मथुरा में यमुना नदी में डूबने से युवक की मौत
3 hours ago