बरेली में युवक की हत्या के जुर्म में एक महिला और उसके पति समेत चार को आजीवन कारावास

बरेली में युवक की हत्या के जुर्म में एक महिला और उसके पति समेत चार को आजीवन कारावास

बरेली में युवक की हत्या के जुर्म में एक महिला और उसके पति समेत चार को आजीवन कारावास
Modified Date: October 11, 2025 / 10:26 pm IST
Published Date: October 11, 2025 10:26 pm IST

बरेली (उप्र), 11 अक्टूबर (भाषा) बरेली जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के मामले में एक महिला, उसके पति, भाई और पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) हरेंद्र सिंह राठौर ने शनिवार को बताया कि बरेली के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह ने एकता (राजकुमार की बेटी), उसके पति सतेंद्र, उसके पिता राजकुमार और उसके भाई सौरभ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

राठौर ने बताया कि आरोपियों पर कुल एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

 ⁠

पुलिस ने एक बयान में बताया कि बरेली जिले के फरीदपुर थाना क्षेत्र के अमरेख गांव के राम सरन ने शिकायत की थी कि उसके बेटे सुनील कुमार का राजकुमार की बेटी एकता से प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते एकता के परिवार वाले उनसे रंजिश रखते थे।

राम सरन ने पुलिस शिकायत में कहा था कि 21 मार्च 2022 की रात राजकुमार के परिवार के लोगों ने एकता के फोन से सुनील को फोन किया और मिलकर सुनील की हत्या कर दी।

इस संबंध में फरीदपुर थाने में भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई पूरी कर अदालत ने सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द

राजकुमार

राजकुमार


लेखक के बारे में