बलिया (उप्र), 18 मई (भाषा) बलिया जिले में एक नाबालिग किशोरी को कथित तौर पर अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने गोवा निवासी उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
किशोरी की मां की तहरीर पर 11 मई को छोटू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) (अगवा करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी पीड़िता के सगे मामला का बेटा है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी छोटू ने नौ मई को जिले के मनियर थाना क्षेत्र की निवासी 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था।
थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) अजय त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को किशोरी को मुक्त कराया। किशोरी ने बयान में कहा कि छोटू उसे अगवा कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बयान के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 87 (अत्याचार, अपहरण) और 65(1) (नाबालिग से दुष्कर्म) जोड़ी गई।
उन्होंने कहा कि आरोपी को रविवार को मनियर बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। वह मूल रूप से मनियर कस्बे के एक मोहल्ले का रहने वाला है, लेकिन अब परिवार सहित गोवा में रहता है।
भाषा सं आनन्द
मनीषा खारी
खारी