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तेज डीजे से छात्रा की मौत के मामले में उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान

तेज डीजे से छात्रा की मौत के मामले में उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान

तेज डीजे से छात्रा की मौत के मामले में उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान
Bhasha
Published: 01 Oct 2026 | 8:21 pmModified: 01 Oct 2026 | 8:21 pm

लखनऊ, एक अक्टूबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बलरामपुर में कथित तौर पर डीजे की तेज आवाज के कारण कक्षा दो की छात्रा की कक्षा में मौत होने की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर गंभीर चिंता जताई है।

छात्रा बलरामपुर के भगवतीगंज स्थित डिवाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। रिपोर्ट के अनुसार, 22 सितंबर को एक जुलूस के दौरान स्कूल के पास तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजाए जा रहे थे, तभी छात्रा कक्षा में अचानक गिर पड़ी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर के दुरुपयोग से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि घटना ध्वनि प्रदूषण से जुड़े व्यापक सवाल उठाती है। पीठ ने इस मुद्दे पर अलग से स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया।

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने बच्ची की मौत के कारण पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। उसने कहा कि स्कूल के पास तेज आवाज में लाउडस्पीकर या संगीत बजाए जाने और उसके तुरंत बाद बच्ची के गिरने की घटना संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त है।

पीठ ने कहा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 में प्रावधान होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन लगातार सामने आ रहा है। अदालत ने ध्वनि प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी और इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर सवाल उठाए तथा नियमों के पालन की नियमित निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र और नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई।

पीठ ने उम्मीद जताई कि छात्रा के माता-पिता और स्कूल प्रशासन पर दबाव नहीं डाला जाएगा तथा स्कूल के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होगा। अदालत ने न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा से नई याचिका में सहयोग करने को कहा। राज्य के अधिवक्ता को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त करने तथा आदेश की प्रति स्कूल को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

भाषा सं सलीम रवि कांत रंजन

रंजन

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